रायपुर – नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वजीत के आदेशानुसार नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर के निर्देशानुसार कार्यपालन अभियंता श्री अभिषेक गुप्ता, नगर निवेश उप अभियंता श्री लोचन चौहान एवं नगर निवेश विभाग के अन्य सम्बंधित कर्मचारियों की उपस्थिति में रायपुरा स्थित शास्त्री बाजार सब्ज़ी एवं फल मंडी थोक व्यापारी कल्याण सोसायटी द्वारा किये गए 6 व्यवसायिक दुकानों के अवैध निर्माण का निर्माण को लेकर सम्बंधित अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नियमितीकरण हेतु प्रकरण जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसे छ. ग. नियमितीकरण प्राधिकरण समिति के समक्ष बैठक में रखा गया.
अग्रिम कार्यवाही करते हुए संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नियमितीकरण अधिसूचित तिथि 19 जुलाई 2022 के पश्चात निर्माण कार्य होने के कारण प्रकरण निरस्त किया गया था. जिसके पश्चात नगर निगम जोन क्रमांक 8 द्वारा 1,2,3 नोटिस तामिल कराया गया. नोटिस की प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात अंतिम सूचना दी गई, जिसके पश्चात आज अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही की गयी.
आज इसके अतिरिक्त नगर निगम जोन 8 नगर निवेश विभाग द्वारा जोन क्षेत्र के तहत कोटा रोड मे सी एंड डी वेस्ट फैलाये जाने पर 1000 रु का जुर्माना किया गया एवं रायपुरा में 2000 रु का जुर्माना किया गया.