चिटफंड घोटाला मामला: SC से आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े को अंतरिम राहत

फिल्म अभिनेता आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े को चिटफंड घोटाले से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दोनों अभिनेताओं ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी।

नई दिल्ली, सितंबर 16, (SHABD): फिल्म अभिनेता आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े को चिटफंड घोटाले से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दोनों अभिनेताओं ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है और संबंधित राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह मामला एक चिटफंड स्कीम से जुड़ा है, जिसमें एक सोसाइटी ने आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े को अपना ब्रांड एंबेसडर बताकर आम लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया था। आरोप है कि कंपनी ने छह साल में पैसे दोगुना करने का झांसा देकर करीब 45 लोगों से कुल 9.12 करोड़ रुपये की ठगी की।

एफआईआर में दोनों अभिनेताओं को भी आरोपी बनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या इनकी भूमिका केवल प्रचार तक सीमित थी या वे वास्तव में इस धोखाधड़ी में संलिप्त थे। कोर्ट अब दोनों अभिनेताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा।

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