होटल एवं बार में कार्यरत कर्मचारियों का 10 दिन के भीतर पुलिस व्हेेरीफिकेशन कराने के निर्देश दिए

रायपुर, 01 अक्टूबर 2025 : आबकारी आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) श्रीमती आर. शंगीता ने बार एवं होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और संचालकों की बैठक लेकर आबकारी नियम/निर्देशों के विपरीत बार संचालन न करने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में नियम और कानून में ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सचिव श्रीमती शंगीता ने कहा कि हर हाल में रात बारह बजे के भीतर बार का संचालन बंद हो जाना चाहिए एवं रात्रि 11ः30 के पश्चात् नये ग्राहकों को बार में प्रवेश नहीं दिया जाए। उन्होंने बैठक में 10 दिन के भीतर बार और होटल में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने 21 वर्ष से कम उम्र वाले युवाओं को बार में प्रवेश नहीं देने की भी चेतावनी दी। इसी प्रकार पूर्व से ही नशे की हालत में पाये गये व्यक्तियों को बार में प्रवेश नहीं देने बाबत निर्देशित किया गया।

सचिव,वाणिज्यिक कर (आबकारी) श्रीमती शंगीता ने कहा कि बार व होटल संचालक यह जान लेवें कि बार संचालन में पाए गए त्रुटियों के लिए कर्मचारियों की गलती बताकर नहीं बच सकते, जिनके नाम से विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई है, उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बार संचालकों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में वे राज्य में अवैध अथवा अपंजीकृत शराब का विक्रय बार व होटल में न करें अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार बार में बाहर से मदिरा लेकर आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि नियम और कानून के हिसाब से सात्विक तरीके से बार व होटल का संचालन होना चाहिए। उन्होंने ड्रग्स, कोकीन, एम.डी. जैसे मादक पदार्थो के विक्रय से दूर रहने की चेतावनी दी। ऐसे मादक पदार्थों का बार परिसर में विक्रय/सेवन आदि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस/आबकारी विभाग को सूचित करने की सलाह दी।

सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) श्रीमती आर.शंगीता ने कहा कि नियम व शर्तों के साथ बार व होटल संचालन के दौरान यदि अनावश्यक रूप से कोई अधिकारी परेशान करता है तो ऐसे अधिकारियों पर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए विभाग तत्पर रहेगा। इस संबंध में बार संचालकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, यदि बार संचालकों को कोई भी परेशानी हो तो वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते है। इस संबंध में नियमानुसार हर संभव मदद किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकतानुसार बारों में नियमानुसार एफ.एल. 5, एफ.एल. 5 क प्रासंगिक अनुज्ञप्ति लेकर ही विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जावे, इस संबंध में पुलिस विभाग से अनिवार्यतः अनुशंसा लिया जाए, उन्होने कहा कि बार व होटलों में अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.वी. स्थापित करने के निर्देश दिए। जिसमें एक माह का बैकअप एवं नाईट विजन कैमरा भी स्थापित करने के निर्देश दिए।

बैठक दौरान सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) श्रीमती आर. शंगीता ने बताया कि अब तक विभाग द्वारा प्राप्त शिकायत होने पर 15 दिवस के भीतर 10 बारों का निरीक्षण कर, शिकायत सही पाये जाने पर 7 बारों का लाइसेंस निलंबित किया गया है, एवं अनियमितता पाई गई बारों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने सभी बार संचालकों को आबकारी नियमों/निर्देशों व शर्तों के अनुसार बार का संचालन करने को कहा। उन्होंने बताया कि आगामी समय में ब्लैक लिस्टेड बार संचालकों का नाम विभाग के वेबसाइड में अपलोड करने का प्रावधान किया जा रहा है।

बैठक में आबकारी विभाग के अपर आयुक्त श्री पी. एल. साहू एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, इसके अलावा छत्तीसगढ़ बार एवं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री तरनजीत सिंह सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी व संचालकगण उपस्थित थे।

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