
कोरिया 17 मार्च 2022/विकासखंड खड़गवां के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गढ़तर के प्रधान पाठक, श्री जोखन लाल भगत को विद्यालयीन समय में शराब का सेवन करने, तथा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 23 (2) के उल्लघंन के प्रथम दृष्टया दोषी हैं। इस कृत्य के मद्देनजर श्री भगत को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भरतपुर, जिला कोरिया नियत किया गया है।
मीडिया पैशन के फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें
Click to Subscribe
ताजा समाचारों के लिए टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन करें
https://t.me/MediaPassion1
मीडिया पैशन के व्हाट्स ऐप चैनल को अभी ज्वाइन करें
https://whatsapp.com/channel/0029VaFDqecHwXbGsQkLhI18
Click to Subscribe
ताजा समाचारों के लिए टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन करें
https://t.me/MediaPassion1
मीडिया पैशन के व्हाट्स ऐप चैनल को अभी ज्वाइन करें
https://whatsapp.com/channel/0029VaFDqecHwXbGsQkLhI18

