शिक्षक कांग्रेस की प्रान्तीय कार्यकारणी की 27 मार्च के बठैक का निर्णय

कोरिया, उक्त जानकारी जिलाध्यक्ष गजानन तिवारी एवं प्रान्ताधयक्ष अनिल शुक्ला ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया। की संगठनात्मक समीक्षा-*समस्त जिला इकाई की बैठक माह अप्रैल में आयोजित किया जाय।समस्त जिला, संभाग एवं प्रान्तीय कार्यकारणी के सदस्य अपना अंशदान या सहयोग राशि संगठन के बैंकखाता Chhattisggarh Shikshak Congress के एकाउंट नम्वर10026316909 IFSC कोडSBIN0006942 बैंक Sbi
ब्रांच Sector10भिलाई में31मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा कर दे
*पेंशनर प्रकोष्ठ का गठन*-स्कूल शिक्षा विभाग के सेवा निवृत्त साथियों के लिये छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस का पेंशनर प्रकोष्ठ गठित कर डॉ ओ पी बिरथरे को प्रान्तीय संयोजक, निसार अहमद को सह संयोजक तथा आदित्य श्रीवास्तव को प्रान्तीय महासचिव बनाया गया है सभी जिलों की इकाईयों का गठन किया जाएगा।
*पुरानी पेन्शन बहाली*-छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने का स्वागत करते हुए मांग की गई है कि प्रथम नियक्ति तिथि से पेंशन की गणना की जाय
*प्रान्तीय कार्यकारणी*-41सदस्यीय प्रान्तीय कार्यकारणी में एल बी साथियों को प्रतिनिधित्व देते पुनर्गठन किया गया कार्यकारणी की घोषणा आगामी जुलाई माह में बिलासपुर संभाग में आयोजित प्रान्तीय सम्मेलन की जाएगी
*DA/HRA की मांग*-31%DA तथा सांतवे वेतनमान के आधार पर ,गृहभाड़ा भत्ता की मांग को लेकर11से13अप्रैल की पुरजोर रूप से सफल बनाएगें
*अवकाश कटौती का विरोध*-शासन द्वारा ग्रीष्मा अवकाश में की गई कटौती का विरोध करते हुए मांग की गयी हैकि शिक्षकों को वकेशनल डिपार्टमेंट से नॉन वकेशनल कर्मचारी घोषित करते हुए अन्य कर्मचारी की भांति सामान्य अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार के अवकाश खत्म कर सप्ताह में पांच दिन का स्कूल एवं वर्ष में 30दिन का EL दिया जाय, *शिक्षक संवर्ग की मांग*-पुरानी पांच प्रमुख मांगे से शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक सभी पदों की पदोन्नति निर्धारित समय सीमा में,LB संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से काउंट करते हुए10,20,30वर्ष में समयमान/क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ, माननीय मुख्य मंत्री की बिलासपुर में की गई घोषणा अनुसार आत्मानंद की जगह पूर्व से संचालित हिंदी माध्यम की समस्त शाला को पुराने सेटअप के साथ यथावत रूप से संचालित किया जाय, नियमित सहायक शिक्षक को 30 वर्ष के सेवा उपरांत तृतीय क्रमोन्नत वेतन मान का लाभ दिया जाए तथा स्कूल शिक्षा विभाग सभी प्रशानिक पदों पर प्रभारवाद खत्म कर राज्यस्तरीय वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति या पदांकन किया जाय

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