क्राइम : गांजा तस्करी में आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा

रायपुर। गांजा तस्करी में आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। इस प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि दिनांक 05.03.2018 को विवेचक को मुखबीर के माध्य से सूचना मिली कि एक कत्था रंग मिनी ट्रक क्र. पी.जी. 11 बी.एन. 4017 में कुछ व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा छिपाकर मलकानगिरी से रायपुर की ओर जगदलपुर कोण्डागांव के रास्ते से जाने वाले है, विवेचक स्वयं कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ के साथ मय विवेचना किट आदि लेकर गवाहों के साथ बंधा तलाब एन.एच. 30 के पास नाकेबंदी किया।

दोपहर करीब 14ः40 बजे संदिग्ध वाहन आती हुयी दिखी जिसे रोक कर चेक किया गया तो उक्त वाहन में दो लोग सवार थे । नाम पता पूछने पर ड्रायवर सीट में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम जैनेन्द्र कुमार उर्फ गौरव सरमा एवं बगल सीट में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम विनोद कुमार काफले होना बताया । संदिग्ध वाहन को भूरे रंग के तिरपाल से ढका गया था जिसकी ट्राली में 2-एॅथियल हैक्सानोल नामक केमिकल द्रव के ड्रम भरे हुए थे जिन्हें ड्रायवर जैनेन्द्र कुमान ने विषाखापट्नम से दिल्ली ले जाना बताया व दस्तावेज प्रस्तुत किया ।

विवेचक ने संदेह होने एवं मुखबीर सूचना की तस्दीक हेतु दोनों आरोपियों को वाहन से उतरवाकर मुखबीर सूचना से अवगत कराया। वाहन की तलाषी लेने पर वाहन की ट्राली में एॅथियल हैक्सानोल नामक द्रव हरे रंग के ड्रम में कुल 40 ड्रम, जिनके बीच में 9 नग सफेद रंग की प्लास्टिक के बोरियों में भरकर छिपाकर संदिग्ध पदार्थ मिला। बरामद संदिग्ध पदार्थ की पहचान किये जाने पर गांजा जैसा अवैध मादक पदार्थ होना पाया गया । 9 बोरियों को तौल करने पर कुल वजन 218.630 किलोग्राम होना पाया गया जिसे गवाहों के समक्ष जप्त किया गया ।

इसके उपरांत आरोपीगण से बरामद वाहन, वस्तुओं व हमराह स्टाफ के साथ वापस थाना कोण्डागांव आकर देहाती नासली रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसके आधार पर थाना कोण्डागांव में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र. 62/2018 धारा 20(ख)एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया। आरोपीगण के विरूद्ध चालानी कार्यवाही योग्य पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस. एक्ट) कोण्डागंाव के न्यायाधीश सुरेष कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी विनोद कुमार काफले को धारा 20 (ख) (2-स) स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में दस वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1,00,000.00/- मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा ।