रायपुर। छतीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के वाईस चेयरमेन सीए चेतन तारवानी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के समापन 31 मार्च 2026 में अत्यंत कम समय शेष है। अतः सभी करदाताओं, उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं पेशेवरों को सलाह दी जाती है कि आयकर एवं जीएसटी के अंतर्गत आवश्यक अनुपालनों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करें, अन्यथा कर लाभों की हानि, व्यय की अस्वीकृति, ब्याज एवं दंड का सामना करना पड़ सकता है।
जीएसटी के अंतर्गत प्रमुख अनुपालन
- LUT (Form RFD-11): निर्यात करने वाले एवं SEZ को बिना टैक्स भुगतान किए माल सप्लाई करने के लिए 31 मार्च 2026 तक LUT दाखिल/नवीनीकरण करना आवश्यक है
- Composition Scheme (Form CMP-02): FY 2026-27 के लिए कंपोजीशन योजना अपनाने हेतु आवेदन 31 मार्च 2026 तक।
- GTA Annexure V / VI: GTA से संबंधित विकल्प/घोषणा का सत्यापन 1 अप्रैल 2026 से पूर्व सुनिश्चित करें।
आयकर के अंतर्गत प्रमुख अनुपालन
- धारा 43B(h): Micro एवं Small Enterprises के बकाया भुगतान निर्धारित समयसीमा (अधिकतम 45 दिन) में करें, अन्यथा व्यय आयकर में अस्वीकृत हो सकता है।
- Updated Return (ITR-U) – AY 2022-23: दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026।
- Advance Tax: कुल कर देनदारी के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान सुनिश्चित करें।
- TDS/TCS Correction Statements वित्तीय वर्ष 23-24 तीसरे क्वार्टर के correction statements केवल 31 मार्च 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।
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